धारदार वस्तु से हमला कर मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजे गए जेल
बिलासपुर : प्रार्थी आयुष शर्मा, पिता विश्वकांत शर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी शिवाजी मार्ग, टिकरापारा, बिलासपुर द्वारा थाना सिटी कोतवाली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 01.11.2026 की रात्रि लगभग 01:30 बजे वह अपने घर के पास मोहल्ले में टहल रहा था। इसी दौरान अंकित गोयल अपने अन्य साथियों के साथ स्कूटी से आया और तेज गति से वाहन चलाते हुए प्रार्थी को टक्कर मारने जैसी स्थिति उत्पन्न की। प्रार्थी द्वारा वाहन ठीक से चलाने के लिए कहने पर आरोपियों ने वाहन रोककर उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इसी दौरान अंकित गोयल द्वारा धारदार वस्तु से हमला किया गया तथा उसके साथियों द्वारा हाथ-मुक्के से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट से प्रार्थी के पीठ एवं शरीर में चोटें आईं।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 645/2026, धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में आरोपियों की तलाश के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अनमोल हंस एवं समीर निहाल के घर पर दबिश देकर दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।
प्रकरण का मुख्य आरोपी अंकित गोयल घटना दिनांक से फरार है, जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
आरोपियों के नाम :–
1. अनमोल हंस, पिता राजेश हंस, उम्र 23 वर्ष, निवासी जगमल चौक, सीताराम मंदिर के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर।
2. समीर निहाल, पिता चंदू निहाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी जगमल चौक, सीताराम मंदिर के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर।


