सरगुजा यातायात पुलिस के द्वारा की गई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के अंतर्गत कार्यवाही.
प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही : वाहन चेकिंग के दौरान 11 ट्रक और 33 बसों में प्रयुक्त प्रेशर हॉर्न किया गया जप्त.
अंबिकापुर : प्रेशर हॉर्न के बढ़ते दुष्प्रभावों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरगुजा यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। विशेष जांच अभियान के दौरान दर्जनों बसों और ट्रकों से अवैध प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए, साथ ही हजारों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 16 जून 2026 को सरगुजा यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर 11 ट्रक चालकों एवं 33 बस चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के तहत कार्रवाही की गई है तथा उपरोक्त वाहनों में प्रयुक्त प्रेशर हॉर्न को जप्त किया गया है तथा 11 ट्रक चालकों से 22000/-₹ और 33 बस चालकों से 66000/-₹ समन शुल्क की वसूली की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही में यातायात पुलिस की भूमिका उल्लेखनीय रही है।

