आरोपी – रमेश सिदार पिता किसन सिदार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कचंदा टिकरापारा वार्ड न.07 थाना नगरदा जिला सक्ती के विरूद्ध धारा 137(2),87,64(2)(ड) BNS 4,6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चाम्पा / प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19 जुलाई 2024 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात ब्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 70/2024 धारा 137(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के निर्देशन में अपहृता को रायपुर से आरोपी रमेश सिदार के कब्जे से बरामद किया जाकर, अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। आरोपी रमेश सिदार द्वारा शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 87,64(2)(ड) BNS 04,06 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।
प्रकरण के आरोपी रमेश सिदार जो पुलिस को चकमा देकर दिनांक 19 सितंबर 2024 को भाग गया था। जिसके विरूद्ध पृथक से थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 262 BNS पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिलई थी कि आरोपी अपने घर गांव कचंदा में छुपा है, इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं SDOP चाम्पा श्री यदुमणि सिदार के कुशल मार्गदर्शन में रेड कार्यवाही कर आरोपी रमेश सिंदार को पकड़ा गया। जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 21 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक दिनेश कुमार यादव थाना प्रभारी बम्हनीडीह, सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक मिलन राठौर, प्रधान आरक्षक यशवंत वर्मा, आरक्षक पुनेश्वर आजाद, आरक्षक सचेन्द्र साहू एवं समस्त थाना स्टॉफ का विशेष येागदान रहा।