नमूना जांच में आईस कैण्डी मिला अवमानक, संचालक पर 32 हजार जुर्माना
बलौदाबाजार : कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में बरसात के मौसम को देखते हुये ढाबा, रेस्टोरेंट एवं होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व जांच में लिये गए आईस कैण्डी के सैंपल जांच में अवमानक पाए जाने पर कोर्ट के निर्देशानुसार संचालक पर 32 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एस.डी. एस गृह उद्योग हटरी बाजार भाटापारा से आईस कैन्डी का नमूना जांच हेतु लिया गया था। जांच में प्रतिबंधित सैकरीन एवं अवांछनीय बाह्य सामग्री पाये जाने के कारण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत् 32000 हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया क़ि शुक्रवार को आंनद फैमिली रेस्टोरेंट, बिलासपुर रोड, लिमतरा से वेज बिरयानी का नमूना, राजेश किराना लिमतरा से मैदा व मूंगफली का नमूना एवं मिलन होटल लिमतरा का निरीक्षण किया गया।, फर्मों को खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने,बासी दूषित खाना विकय नही करने एवं कचड़े अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के निर्देश दिये गये।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। एम 2 एम रेस्टरोंरेट बलौदाबाजार से नमूना लिये गये पनीर व बिरयानी राइस अवमानक पाये जाने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

