ड्रंक एंड ड्राइव पर सरगुजा पुलिस की सख्ती : शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने स्कूटी चालक पर लगाया 10,000 रुपये का अर्थदंड.

ड्रंक एंड ड्राइव पर सरगुजा पुलिस की सख्ती : शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने स्कूटी चालक पर लगाया 10,000 रुपये का अर्थदंड.

सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक सीजी/15/ईएच/3014 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ की गई, जो स्कूटी चालक द्वारा अपना नाम धर्मेन्द्र गुप्ता आत्मज स्व. मुन्ना लाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष साकिन ठनगनपारा अंबिकापुर का होना बताया।

वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में होना पाया गया, स्कूटी चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। अनावेदक स्कूटी चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा स्कूटी चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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