आर्म्स एक्ट में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही : आरोपी के कब्जे से 01 नग लोहे की तलवार की गई जप्त… न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

आर्म्स एक्ट में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही : आरोपी के कब्जे से 01 नग लोहे की तलवार की गई जप्त… न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया.

अंबिकापुर. सरगुजा पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सामाजिक तत्वों एवं उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर लगातार धरपकड़ की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रिजवान सिद्दीक़ी साकिन इमलीपारा अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि घटना दिनांक 09 अक्टूबर 2024 की रात अर्टिगा कार क्रमांक सीजी/15/डी एक्स/9558 में सवार युवक चीनू पंडित एवं अन्य युवकों द्वारा अर्टिगा कार से इमलीपारा मार्ग में आकर अर्टिगा कार को रोक कर तलवार लहराते हुए गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मोहल्ले के लोगो को डरा धमका कर भयभीत कर किया जा रहा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 702/24 धारा 296, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी सुधांशु राय उर्फ़ चीनू पंडित की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम सुधांशु राय उर्फ़ चीनू पंडित उम्र 18 वर्ष 01 माह साकिन शिवधारी कॉलोनी थाना गांधीनगर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 नग लोहे की तलवार बरामद की गई, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया हैं। प्रकरण के अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार हैं, जिनका पता तलाश किया जा रहा हैं, अन्य आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जायेंगे।

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