यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु सरगुजा पुलिस द्वारा ऑटो चालकों एवं ई-रिक्शा वाहन चालकों की बैठक की गई आयोजित : सभी ऑटो ई-रिक्शा वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण, मेडिकल किट, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप को अनिवार्य रूप से रखने का दिया गया निर्देश.

यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु सरगुजा पुलिस द्वारा ऑटो चालकों एवं ई-रिक्शा वाहन चालकों की बैठक की गई आयोजित : सभी ऑटो ई-रिक्शा वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण, मेडिकल किट, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप को अनिवार्य रूप से रखने का दिया गया निर्देश.

अंबिकापुर. जिले में यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के प्रमुख व्यवसायिक मार्गों में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने एवं आम नागरिकों को जाम मुक्त यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से.) द्वारा ऑटो वाहन चालकों सहित ई-रिक्शा वाहन चालकों की बैठक आयोजित कर यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 10 नवंबर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लों, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार के नेतृत्व में रक्षित केंद्र अम्बिकापुर में ऑटो चालक संघ एवं ई-रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों व वाहन चालकों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को आम नागरिकों से मधुर व्यवहार कर निर्धारित शुल्क लेने की समझाईस दी गई, ऑटो ई-रिक्शा चालकों को वाहन को रोड़ के किनारे बेतरतीब न खड़े करने एवं निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन को पार्क करने हेतु बताया गया तथा सवारियों को चौक के पहले या बाद में उतारने को बताया गया, ऑटो एवं ई-रिक्शा वाहन चालकों को बिना वर्दी व नेम प्लेट के वाहन नहीं चलाने, किसी भी प्रकार के नशीला प्रदार्थ का सेवन कर वाहन नहीं चलाने हेतु सख्त समझाईस दिया गया। वाहन में ड्रायवर सीट के बगल में तथा क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने हतु निर्देशित किया गया, साथ ही नाबालिकों को वाहन चलाने नहीं देने की समझाईस दी गई। वाहन चालकों को वाहन चालन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों को साथ में रखने को बताया गया, सभी ऑटो ई-रिक्शा चालकों का यातायात शाखा अम्बिकापुर में रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर जमा करना एवं वाहन को यूनिक नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा। वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिये समय सीमा निर्धारित की जाएगी, उसके पश्चात् बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही किया जाना बताया गया। सभी ऑटो ई-रिक्शा वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण, मेडिकल किट, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप को अनिवार्य रूप से रखने की समझाईस दी गई, वाहन चालकों को सभी ऑटो, ई-रिक्शा वाहनों में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ-साथ वाहन स्वामी, वाहन चालक का नाम व मोबाईल नंबर अंकित किया जाना आवश्यक होने की जानकारी दी गई एवं सभी ऑटो/ई-रिक्शा चालक संघ के द्वारा वाहन चलने हेतु रूट व किराया निर्धारित करने हेतु समझाईस दी गई।

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