मानव तस्करी मामले में बड़ी सफलता : काम दिलाने का झांसा, तीन लाख में सौदा ! मानव तस्करी की फरार आरोपिया पुणे महाराष्ट्र से की गई गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

मानव तस्करी मामले में बड़ी सफलता : काम दिलाने का झांसा, तीन लाख में सौदा ! मानव तस्करी की फरार आरोपिया पुणे महाराष्ट्र से की गई गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.

मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्रार्थिया थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि ग्राम सिंगीटाना का धनी कुजूर पीड़िता को काम दिलाने का झांसा देकर अपने साथी अल्का टोप्पो, कलावती एक्का के साथ फिरोजाबाद ले जाकर मामले में शामिल अन्य युवक से पीड़िता का विवाह करा दिया गया, बाद में पीड़िता को 03 लाख रुपये में खरीद फरोख्त किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर किसी तरह से वापस भाग कर थाना आकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 319/25 धारा 143(2), 87, 3(5), 64(2) (ढ), बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी धनी कुजूर एवं आरोपिया अलका टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया था, प्रकरण में शामिल आरोपिया घटना दिनांक के पश्चात से लगातार फरार चल रही थी, जिसका पता तलाश किया जा रहा था।

मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस टीम को प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने एवं प्रकरण में फरार चल रहे अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले के फरार आरोपी कलावती एक्का का पता तलाश किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस टीम को पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले की आरोपिया कलावती एक्का को पुणे महाराष्ट्र से पकड़ कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, आरोपिया द्वारा अपना नाम कलावती एक्का पिता हॉबील एक्का उम्र 40 वर्ष साकिन लडुवा थाना राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज हाल मुकाम गोरसीडबरा थाना गांधीनगर का होना बताई। आरोपिया से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपियों अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर संगठित गिरोह बना कर मानव दुर्व्यापार की घटना कारित कर रही थी। आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बना कर आपराधिक कृत्य किये जाने पर प्रकरण में धारा 111(2)(¡¡) बी.एन.एस. जोड़ी गई है। मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार है, जिसका पत्ता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।

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