CRIME NEWS : पुस्तैनी जमीन के मुआवज़े में हिस्सेदारी को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

CRIME NEWS : पुस्तैनी जमीन के मुआवज़े में हिस्सेदारी को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, 70 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

घरघोड़ा पुलिस ने घरेलू विवाद के चलते अपने ही भतीजे की लकड़ी के बहिंगा से हत्या करने वाले 70 वर्षीय आरोपी मंगलू राठिया को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रकरण ग्राम कुर्मीभौना (सुकबासीपारा) का है, जहां एक ही परिवार के पवन कुमार राठिया (40 साल) और उसके बड़े पिता मंगलूराम राठिया का पुस्तैनी भूमि ग्राम कुर्मीभौना में लगभग 9 एकड़ की समलाती भूमि दर्ज है, जिसे एसईसीएल बरौद कोयला खदान द्वारा अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है। जमीन अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजा को लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था।

इसी बीच मंगलुराम जमीन के ऐवज में ₹2,00,000 गांव में उधार लिया था, जिसकी जानकारी पर पवन हिस्सा चाहता था और 20 जून की शाम पवन कुमार अपने बड़े पिता मंगलू राठिया के घर उधार रकम से हिस्से की रकम मांगने गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें गुस्से में आकर मंगलू राठिया ने धौंरा लकड़ी के बहिंगा से पवन के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल पवन को परिजनों द्वारा पहले सीएचसी घरघोड़ा और फिर मेडिकल कॉलेज रायगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना चक्रधरनगर में दर्ज बिना नंबरी मर्ग डायरी 21 जून को थाना घरघोड़ा को प्राप्त हुई।

घरघोड़ा पुलिस ने डायरी मिलने पर असल मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में आरोपी मंगलूराम राठिया पिता स्व. गौठूराम राठिया (उम्र 70 वर्ष) का नाम सामने आया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया और घटना में प्रयुक्त खून लगा लकड़ी का बहिंगा पुलिस को पेश किया, जिसे जप्त कर लिया गया।

आरोपी के विरूद्ध 21 जून को अपराध क्रमांक 162/2025 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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