अंबिकापुर में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश : फर्जी दस्तावेजों से 15 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवाकर सट्टा लेन-देन कराने वाला गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.

अंबिकापुर में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश : फर्जी दस्तावेजों से 15 से अधिक म्यूल अकाउंट खुलवाकर सट्टा लेन-देन कराने वाला गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत.

अंबिकापुर. 08 मई 2025 : थाना कोतवाली अंबिकापुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार में म्यूल अकाउंट का नेटवर्क चलाने वाले एक आरोपी रितिक मंदिलवार को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी ने कई लोगों के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर 15 से अधिक बैंक खाते खुलवाए और इनका उपयोग आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी के लेन-देन के लिए किया। पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले में लगातार विवेचना जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 13 मई 2024 को थाना कोतवाली पुलिस पेट्रोलिंग टीम को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन सटोरी आयुष सिन्हा उर्फ़ दीप सिन्हा, अमित मिश्रा उर्फ़ पहलू एवं शुभम केशरी मिल कर अपने सम्पर्क एवं जान पहचान के लोगो को स्काईएक्सचेज लिंक भेज कर आईपीएल मैच गुजरात टाइटन्स व कोलकता किंग राइडर्स के बीच चल रहे टी-20 मैच में ऑनलाईन स‌ट्टा खेलने व खेलाने का काम कर रहे है। पुलिस टीम द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए रेड कार्यवाही करने पर तीन संदिग्ध व्यक्ति मोबाइल ऑपरेट करते हुए मिले।

पुलिस टीम द्वारा तीनों संदिग्ध से पूछताछ करने पर अपना नाम (01) आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा उम्र 30 साल, (02) अमित मिश्रा उर्फ़ पहलू उम्र 30 साल, (03) शुभम केसरी उम्र 28 साल सभी साकिन सत्तीपारा शिव मंदिर के पास अम्बिकापुर का होना बताये। आरोपी अमित मिश्रा ऊर्फ पहलू से जप्त एप्पल मोबाइल फ़ोन आईफोन-15 से वाटसअप ऐप में किये गए चैट, फोन पे ऐप में लेन-देन संबंधि सट्टा खेलने व खेलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा से सट्टा खेलने व खेलाने वाले लोगों द्वारा दिया गया एटीएम कार्ड तथा शुभम केशरी से हार-जीत का लेखा जोखा रखने से संबंधित सट्टा खेलने व खेलाने वाले लोगों का पासबुक व चेक बुक तथा मोबाइल जिसमें सट्टा खेलने वाले लोगों का फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर पैसे की लेन-देन रखने हेतु साक्ष्य पया गया।

साक्ष्य पाये जाने से तीनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल 19 नग, 03 नग पासबुक, 02 नग चेकबुक, 21 नग एटीएम कार्ड एवं 20100/- रुपये नगद व अन्य दस्तावेज बरामद कर मामले में थाना कोतवाली में पूर्व में अपराध क्रमांक 325/24 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7, 8 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, वर्तमान में आरोपगण जमानत पर हैं, पुलिस टीम द्वारा मामले में अग्रिम जांच विवेचना की जा रही थी।

प्रकरण सदर में आरोपियों से जप्त एटीएम, खाता धारकों के नाम पता मोबाइल नम्बर की जानकारी संबंधित बैंकों को प्रतिवेदन भेज कर जानकारी प्राप्त कर केनरा बैंक के खाता धारक आभाष पासवान आत्मज कृष्णा पासवान उम्र 22 साल निवासी दर्रीपारा गुढी माता चौक अम्बिकापुर को धारा 91 जा.फौ. नोटिस जारी कर तलब कर पूछताछ किया गया। जिसने अपने नाम से केनरा बैंक में खाता नहीं खोलवाना एवं वर्ष 2023 में काम करने हेतु अपना आधार कार्ड रितिक मंदिलवार को दिया जाना बताये जाने पर कथन तस्दीकी क्रम में केनरा बैंक अम्बिकापुर से खाता ओपनिंग फार्म की मूल प्रति जप्त कर खाता धारक को दिखाये जाने पर स्वयं को बिना पढ़ा लिखा होना व किये गए हस्ताक्षर को देखकर अपना हस्ताक्षर न होना बताया गया।

इस मामले में पुलिस टीम द्वारा रितिक मंदिलवार को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर तलब कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम रितिक मंदिलवार उर्फ़ बमफोड़ आत्मज विमल मंदिलवार उम्र 24 वर्ष सकिन जोड़ा तालाब के पास सत्तीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ किये जाने पर बताया कि पूर्व में गिरफ्तार आरोपी अमित मिश्रा उर्फ पहलू के कहने पर आभास पासवान का आधार कार्ड लेकर उसका फोटो अपने मोबाइल से लेकर निकलवा कर आभास पासवान को बिना कुछ बताये केनरा बैंक ले जाकर खाता खोलवा कर बैंक खाता, एटीएम प्राप्त कर एवं इसी तरह से 14-15 अलग-अलग लोगों का बैंक एकांउट खोलवाकर अमित मिश्रा उर्फ पहलू को दिया जाना व उसके बदले में कमीशन अपने यूनियन बैंक के एकाउंट में लेना बताया गया।

जिसका उपयोग अमित मिश्रा उर्फ पहलू व स‌ट्टा खेलने व खेलवाने में उपयोग किया जाना बताये जाने पर प्रकरण में आरोपीगण द्वारा अन्य लोगों का आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से बैंक एकाउट खोलवा कर उसका उपयोग सट्टा खेलने व खेलवाने में रकम लेन-देन हेतु उपयोग करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 467, 468, 471, 120 बी भादवि का अपराध घटित किया जाना पाये जाने से उपरोक्त धारा प्रकरण में जोडी गई। आरोपी रितिक मंदिलवार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, आरक्षक शिव राजवाड़े, आरक्षक मंटुलाल गुप्ता, आरक्षक आनंद गुप्ता सक्रिय रहे।

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