आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले जाकर किया गया था दैहिक शोषण.
आरोपी हरिशंकर सूर्यवंशी निवासी उदेबंद थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा के विरुद्ध धारा 363,366,376 भादवि 04, 06 पास्को एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
जांजगीर-चांपा. 08 फरवरी 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 मई 2019 को नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृता को पूर्व में किया जा चुका हैं बरामद, प्रकरण का आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था, जिसकी थाना जांजगीर पुलिस द्वारा वर्ष 2019 से लगातार पातासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर को मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी हरिशंकर सूर्यवंशी दिल्ली तरफ रहता है। इस सूचना पर थाना जांजगीर में तैनात सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह क्षत्रिय द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में दिल्ली में जाकर फरार आरोपी हरिशंकर सूर्यवंशी निवासी उदेबंद थाना जांजगीर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं दैहिक शोषण करने का जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह क्षत्रिय थाना जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा है।