जशपुर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रोहित व्यास ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2024-25 के मद्देनजर शासकीय और अशासकीय संपत्तियों के विरूपण को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी टीम गठित करने का निर्देश भी दिया गया है, जो चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति को विकृत करने वाले कार्यों पर नजर रखेगी।
आदेश के तहत, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि बिना संपत्ति के स्वामी की सहमति के सार्वजनिक स्थल पर शासकीय या निजी संपत्ति को स्याही, रंग या किसी अन्य पदार्थ से विरूपित करता है, तो उसे जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा। यह कार्रवाई संज्ञेय अपराध के रूप में मानी जाएगी।
जशपुर जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम गठित करने का निर्णय लिया है, जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान संपत्ति विरूपण की घटनाओं को रोकने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। टीम, जो लगातार निगरानी रखेगी, विरूपित संपत्ति को उसके मूल स्वरूप में वापस लाएगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
मुख्य बिंदु:
- चुनाव प्रचार के दौरान बिना स्वीकृति के किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विरूपित करना अपराध माना जाएगा।
- नगरीय निकाय क्षेत्र और त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
- निजी संपत्ति के मालिकों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर भी टीम कार्रवाई करेगी और संबंधित थाना प्रभारी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे।
- धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, और इनका दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

