जशपुर/ जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, जिले के सभी शस्त्र लायसेंसियों को 20 जनवरी 2025 से 07 दिनों के अंदर अपने आग्नेय अस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन या मान्यता प्राप्त शस्त्र डीलर के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम चुनाव के दौरान भय और आतंक की स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे सुरक्षा गार्डों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस आदेश से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी अपने शस्त्रों की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी। इस आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया के संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने सभी शस्त्र लायसेंसी से समय पर आदेश का पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
