जशपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2024-25 के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो चुकी है। इस दौरान, जिले में शासकीय और अर्द्धशासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, जशपुर जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक बिना कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ध्यान रखें कि चुनावी कार्यवाही में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, और निर्वाचन कार्य में कोई भी रुकावट न आए। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी तय करें।
कलेक्टर ने यह भी आदेश दिया है कि इस निर्देश की जानकारी संबंधित सभी अधिकारियों को दी जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
