गिरफ्तारी एवं कुर्की के डर से पशु तस्करी के 02 आरोपी ट्रक मालिक रजामुल अंसारी एवं फुरकान अंसारी ने न्यायालय में किया सरेंडर,
ट्रक मालिक रजामुल अंसारी के वाहन से जुलाई 2024 में दोकड़ा क्षेत्र से 33 नग गौवंश को जप्त किया गया था,
घटना में प्रयुक्त बारह चक्का ट्रक क्र. जे.एच. 01 ए.आर. 7060 को राजसात किया जा चुका है,
बेल जम्पड के 03 आरोपी सुखी राम सोनार, दीपक उर्फ मंठू एवं रूपेष घांसी ने भी जशपुर पुलिस के भय से किया सरेंडर, उन्हें केन्द्रीय जेल अंबिकापुर दाखिल कराया गया,
जशपुर/ जशपुर पुलिस ने दो अलग-अलग प्रकार के अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक ओर, पशु तस्करी के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दूसरी ओर, बेल जंपिंग के तीन दोषियों को भी फिर से जेल भेजा गया है।
चौकी दोकड़ा के पशु तस्करी वाले मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.07.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि रायगढ़ की ओर से पत्थलगांव, कांसाबेल के रास्ते एक ट्रक में भारी मात्रा में गौ-वंश को लोडकर झारखंड की ओर तस्करी कर ले जा रहे हैं, इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही कर घेराबंदी कर उक्त ट्रक को रोका गया एवं कुल 33 नग गौवंश को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये मौके पर ही आरोपी रहमान अंसारी निवासी पुसो लोहरदगा को गिरफ्तार किया गया एवं ट्रक क्र. जे.एच. 01 ए.आर. 7060 को जप्त कर राजसात कराया गया है। प्रकरण के दूसरे सहआरोपी समीउल्लाह अंसारी निवासी लोहरदगा को पुलिस टीम द्वारा 11.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण के अन्य 02 आरोपी ट्रक मालिक रजामुल अंसारी एवं मो. फुरकान अंसारी फरार चल रहे थे।
पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा उक्त दोनों फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम को लगाया गया था, टीम द्वारा लगातार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। पुलिस के बढ़ते दबाव में आकर ट्रक मालिक रजामुल अंसारी एवं मो. फुरकान अंसारी ने गिरफ्तारी एवं कुर्की के डर से दिनांक 19.12.2024 को माननीय न्यायालय बगीचा में समर्पण कर दिया, उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय के निर्देश पर गिरफ्तारी करने के उपरांत जिला जेल जशपुर निरूद्ध किया गया।
इसी प्रकार बेल जम्पड़ के आरोपी सुखी राम सोनार जिसके विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अप.क्र. 234/2017 धारा 376(2)(च) भा.द.वि. एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध है, उक्त आरोपी को अस्थायी मुक्ति पर केन्द्रीय जेल अंबिकापुर से छोड़ा गया था, उसे पत्थलगांव पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर जेल में भेजा गया है।
मानव दुर्व्यवहार का आरोपी दीपक उर्फ मंटू जो अंबिकापुर केन्द्रीय जेल में सजा काट रहा था, उसे अस्थायी छुट्टी पर छोड़ा गया था, उसे भी जशपुर पुलिस की टीम द्वारा पकड़कर जेल दाखिल कराया गया है।
हत्या का आरोपी रूपेश घांसी केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था उसे भी अस्थायी छुट्टी पर छोड़ा गया था, उक्त आरोपी वापस जेल में न जाकर लंबे समय से फरार चल रहा था, उक्त आरोपी भी जशपुर पुलिस के भय से सरेंडर कर दिया है।