ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे मोटरसायकल चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
मोटरसायकल चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अम्बिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल बजाज ऐवेंजर वाहन क्रमांक सीजी /15/डी एफ /4696 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम राजा विल्सन लकड़ा आत्मज विनोद लकड़ा उम्र 26 वर्ष साकिन महेशपुर थाना दरिमा का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होकर वाहन चलाना पाया गया, मोटरसायकल चालक का मेडिकल मुलाहिजा कराने पर चालक शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

