दुर्घटनाओं में मृतकों के निकटतम वारिसों को मिलेगी आर्थिक सहायता, 3 प्रकरणों में 12 लाख रुपये स्वीकृत
जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रावधानों के तहत दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतकों के निकटतम वारिसों को आरबीसी 6-4 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जशपुर जिले के 3 प्रकरणों में कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
स्वीकृत प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है-
1. लक्ष्मीदास वैष्णव – तहसील पत्थलगांव के निवासी लक्ष्मीदास वैष्णव को मृतक गुड्डी की मधुमक्खी के काटने से हुई मृत्यु के प्रकरण में निकटतम वारिस के रूप में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
2. मायाराम – ग्राम जमझोर, तहसील बागबहार निवासी मायाराम को मृतका संतोषी की तालाब के पानी में डूबने से हुई मृत्यु के प्रकरण में निकटतम वारिस के रूप में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
3. खरारी – ग्राम उपरघींचा, तहसील फरसाबहार निवासी खरारी को मृतक देवानंद राम की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मृत्यु के प्रकरण में निकटतम वारिस के रूप में 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इस प्रकार तीनों प्रकरणों में कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रशासन द्वारा नियमानुसार संबंधित हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

