जिला बदर का आदेश भी नहीं रोक पाया आरोपी के कदम! प्रतिबंधित सीमाओं में घूमता मिला राहुल भारती, बलौदाबाजार पुलिस ने भैंसापसरा से दबोचा

जिला बदर का आदेश भी नहीं रोक पाया आरोपी के कदम! प्रतिबंधित सीमाओं में घूमता मिला राहुल भारती, बलौदाबाजार पुलिस ने भैंसापसरा से दबोचा

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार

जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी आरोपी भैंसापसरा बलौदाबाजार में घूमते पाया गया

बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3,5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपी राहुल भारती को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर, सक्ति, बेमेतरा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। कि आज दिनांक 10.10.2026 को सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी राहुल भारती, भैंसापसरा बलौदाबाजार में घूम रहा है।

कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी राहुल भारती को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी बलौदाबाजार में घूमना स्वीकार किया गया। कि आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक 10.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

आरोपी- राहुल भारती उम्र 23 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली

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