स्टेशन चौक कुम्हारी में धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार
स्टेशन चौक कुम्हारी में धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने की सूचना पर कुम्हारी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को मौके से हिरासत में लेकर उसके कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया।
आरोपी के विरुद्ध थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 299/26, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर भय उत्पन्न करने की स्थिति को नियंत्रित किया गया।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भिलाई-03 के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया।
दुर्ग : दिनांक 01.10.2026 को थाना कुम्हारी क्षेत्र के स्टेशन चौक के पास धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्काल पहुंचकर आरोपी को पकड़ा गया तथा वैधानिक कार्रवाई की गई।
दिनांक 01.10.2026 को थाना कुम्हारी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि स्टेशन चौक कुम्हारी के पास एक व्यक्ति अपने पास धारदार हथियार रखकर आने-जाने वाले लोगों को लहराते हुए डरा-धमका रहा है। सूचना पर थाना कुम्हारी की पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया।
पूछताछ एवं मौके की कार्रवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपने कब्जे में धारदार हथियार रखना एवं उसे लहराना पाया गया। प्रकरण में थाना कुम्हारी में अपराध क्रमांक 299/26, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भिलाई-03 के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार अपने कब्जे में रखकर उसे हाथ में लहराते हुए आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा था।
घटना स्थल
स्टेशन चौक, कुम्हारी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. रिजावन अहमद, निवासी डीएमसी तालाब पार, कुम्हारी, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
1. आरोपी के कब्जे से 01 धारदार हथियार (फर्सा) जप्त।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना कुम्हारी की पेट्रोलिंग टीम एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति द्वारा हथियार लहराने, डराने-धमकाने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान आवश्यकतानुसार गोपनीय रखी जाएगी तथा सूचना पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


