चेतावनी के बावजूद तेज आवाज में बज रहा था डीजे, गणेश विसर्जन के दौरान सिटी कोतवाली पुलिस का एक्शन—2 डीजे वाहन जब्त, कोलाहल अधिनियम के तहत आरोपियों पर कार्रवाई

चेतावनी के बावजूद तेज आवाज में बज रहा था डीजे, गणेश विसर्जन के दौरान सिटी कोतवाली पुलिस का एक्शन—2 डीजे वाहन जब्त, कोलाहल अधिनियम के तहत आरोपियों पर कार्रवाई

गणेश विसर्जन में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

डीजे साउंड सिस्टम लगे 02 वाहनों सहित साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर जप्त।

कोलाहल अधिनियम के तहत 02 आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही।

बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा थाना सिटी कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम

में निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जा रहा था, जिससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण एवं आम नागरिकों को परेशानी होना पाया गया।

इसके अतिरिक्त कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति निर्मित हुई, जिससे संभावित बड़ी दुर्घटना घट सकती थी।

गणेश समितियों के पदाधिकारियों एवं आयोजकों को पूर्व में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं थाना स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों एवं अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने हेतु समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद बिना अनुमति बड़े बड़े डीजे साउंड  लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।

उक्त कृत्य पर पुलिस द्वारा डीजे साउंड सिस्टम लगे निम्न वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित विधिवत जप्त किया गया—

01. वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523

02. वाहन क्रमांक CG-13/BK-0925

मामले में आरोपी आशीष तिवारी एवं शिव प्रसाद पटेल के विरूद्ध दिनांक 24.09.2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026, धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।  दिनांक 24 -25/9/26 को भी गणेश विसर्जन किया जा रहा है जिसमें डीजे का उपयोग किया जा रहा है कोलाहल

अधिनियम के मापदंडों के अनुरूप डीजे का उपयोग नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

आरोपियों के नाम:-

1.आशीष तिवारी पिता अशोक तिवारी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रममडा, थाना फुलगांव, चौकी अंजोरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

2.शिव प्रसाद पटेल पिता गोवर्धन पटेल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जवलपुर थाना भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।

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