पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला! संजय राजपूत पर लाठी-लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार, सरकंडा पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा; हथियार बरामद

पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला! संजय राजपूत पर लाठी-लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार, सरकंडा पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा; हथियार बरामद

हत्या के प्रयास करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप किया गया जप्त

बिलासपुर : प्रार्थी राकेश राजपूत (पिता बद्री प्रसाद राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी- सूर्या चौक, चिंगराजपारा, सरकंडा, बिलासपुर) ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27.08.2026 को शाम करीब 04:30 बजे उनके बेटे संजय राजपूत के पास फोन आया कि राजा ठाकुर, लिल्ले और उनके साथियों द्वारा सुंदरूबाड़ी के पास शिव मंदिर के आगे पुरानी रंजिश को लेकर लाठी, लोहे के पाइप, रॉड व चैन-स्पॉकेट से ताबड़तोड़ मारपीट की जा रही है।  इस जानलेवा हमले में संजय राजपूत और बीच-बचाव करने गए राजा ठाकुर को गंभीर चोटें आईं। घायलों को तत्काल सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वेगस अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी रहा।  प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस कार्रवाई एवं बरामदगी: घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गइ जिस पर इस प्रकार की प्राणघातक हमला करने जैसे गंभीर मामला को ध्यान में रखते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित किया गया।  विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी कर मुखबिर की सूचना पर संलिप्त आरोपियों को हिरासत में लिया और थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की।  आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 नग स्टीलनुमा लोहे का पाइप और अन्य आलाजरब जप्त किए गए।  आरोपियों द्वारा पूर्व रंजिश व बदले की भावना से एक राय होकर सुनियोजित तरीके से जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला करना पाया गया।  प्रकरण के तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

अपराध क्रमांक: 1219/2026 धाराएँ: 296, 115(2), 351(3), 109(1), 191(2), 191(3) बी.एन.एस. (BNS)

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

1. साहिल केंवट उर्फ दाऊ (पिता स्व. ईश्वर केंवट, उम्र 18 वर्ष 8 माह, निवासी- प्रभात चौक, चिंगराजपारा, सरकंडा, बिलासपुर)

2. पंकज पासी उर्फ किट्टू (पिता नारायण प्रसाद पासी, उम्र 20 वर्ष, निवासी- सूर्या चौक, चिंगराजपारा, सरकंडा, बिलासपुर)

3. साहिल लास्कर (पिता राजू लास्कर, उम्र 19 वर्ष, निवासी- प्रभात चौक, चिंगराजपारा, सरकंडा, बिलासपुर)

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