देर रात तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी! नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 संचालकों पर कार्रवाई, डीजे वाहन जब्त

देर रात तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी! नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 संचालकों पर कार्रवाई, डीजे वाहन जब्त

तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 02 व्यक्तियों पर की गई कार्यवाही।

बिना अनुमति एवं निर्धारित समय-सीमा के बाद डीजे संचालन पर कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5, 15 के तहत कार्यवाही।

डीजे वाहन जब्त, कुल दो व्यक्तियों पर की गई कार्यवाही।

रायपुर : पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल द्वारा मध्य क्षेत्र के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वाले व्यक्तियों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दिनांक 13.09.2026 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत जनता कालोनी, राजेन्द्र नगर एवं जोगी बंगला सिविल लाईन के पास डीजे संचालक राजेन्द्र साहू एवं रूपेश पासी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत कार्यवाही किया गया है।

अनावेदक का नाम

01.          राजेन्द्र साहू पिता कृष्ण कुमार साहू उम्र 24 साल पता रामनगर, चरोदा भिलाई, जिला दुर्ग।

02.          रूपेश पासी पिता मुन्नालाल पासी उम्र 33 साल पता आदिवासी हॉस्टल के सामने, पेंशनबाड़ा थाना कोतवाली रायपुर।

मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की अपील

त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजक एवं डीजे संचालक निर्धारित अनुमति, समय-सीमा एवं ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जुलूस अथवा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

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