स्टंटबाजी कर रील बनाने वालों पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा! तेज रफ्तार बुलेट चालक शराब के नशे में पकड़ा गया, 5 साथी भी नशे में मिले

स्टंटबाजी कर रील बनाने वालों पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा! तेज रफ्तार बुलेट चालक शराब के नशे में पकड़ा गया, 5 साथी भी नशे में मिले

थाना जामुल क्षेत्र में स्टंटबाजी कर रील बनाने वाला चालक शराब के नशे में पकड़ा गया, साथ में उनके पांच अन्य सहयोगी भी पकड़े सभी सहयोगी भी शराब पिए हुए थे

रात्रि में तीन सवारी बुलेट से स्टंटबाजी एवं तेज रफ्तार में वाहन चलाकर रील बनाने वाले चालक को पुलिस ने तत्काल पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की।

पुलिस जांच में बुलेट चालक पवन तिवारी शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया, जिसके विरुद्ध BNS एवं मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।

चालक के साथी  थाना परिसर पहुंचे पांच युवक भी शराब के नशे में पाए गए, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

बिना नंबर प्लेट एवं काले शीशे वाली थार के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई।

दिनांक 07.09.2026 की रात्रि थाना जामुल छेत्र में पुलिस ने स्टंटबाजी, तेज गति एवं शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक तथा थाना परिसर में नशे की स्थिति में पहुंचे पांच युवकों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की।

दुर्ग : दिनांक 07.09.2026 को रात्रि करीब 02:00 बजे थाना जामुल क्षेत्र में  बुलेट क्रमांक CG 04 MY 3982 में तीन युवक सवार होकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ स्टंटबाजी करते हुए तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर रील बना रहे थे तथा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

पुलिस स्टाफ द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को रोककर पूछताछ एवं जांच की गई। चालक पवन तिवारी, निवासी हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग को शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। इस संबंध में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 646/2026, धारा 281 BNS एवं धारा 184, 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

घटना के लगभग पांच मिनट बाद काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली थार वाहन से कुछ युवक थाना परिसर पहुंचे । पुलिस द्वारा मौके पर उनका अल्कोहल परीक्षण कराया गया, जिसमें पांचों युवक शराब के नशे में पाए गए। सार्वजनिक स्थान थाना परिसर में शराब सेवन कर नशे की स्थिति में पाए जाने एवं लोक शांति भंग करने के संबंध में उनके विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

इसके अतिरिक्त बिना नंबर प्लेट, काले शीशे/फिल्म तथा आवश्यक वाहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में थार वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

युवकों द्वारा देर रात्रि सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए स्टंटबाजी कर रील बनाने का प्रयास किया जा रहा था। बाद में शराब के नशे में थाना परिसर पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया।

घटना स्थल

थाना जामुल छेत्र में , थाना जामुल क्षेत्र, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

1. पवन तिवारी, उम्र उपलब्ध नहीं, निवासी हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई किए गए व्यक्ति –

2. अंश कुमार, उम्र 22 वर्ष, निवासी EWS 1225, हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

3. नमन पगार, उम्र 19 वर्ष, निवासी LIG 172, कैलाश नगर, हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

4. अमित कुमार जयसवार, उम्र 20 वर्ष, निवासी MIG 01/1736, हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

5. नितिन शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी EWS 1344, हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

6. आर्यन मिश्रा, उम्र 21 वर्ष, निवासी EWS 1556, हाउसिंग बोर्ड, जामुल, जिला दुर्ग।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से रात्रि में स्टंटबाजी एवं शराब के नशे में वाहन चलाने की स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं तथा सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी, तेज गति एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्वयं एवं अन्य लोगों की जान जोखिम में न डालें। वाहन में निर्धारित नंबर प्लेट, पारदर्शी शीशे एवं आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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