मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता पर PIT NDPS की कार्रवाई, बनवाली अग्रवाल को 03 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी
थाना उतई क्षेत्र में गांजा सहित मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता के आधार पर बनवाली अग्रवाल के विरुद्ध PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई।
आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2025 तक नारकोटिक्स एक्ट के कुल 04 प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख सक्षम प्राधिकारी के आदेश में किया गया है।
आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी, दुर्ग संभाग, दुर्ग द्वारा प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण उपरांत 03 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया।
आदेश के परिपालन में थाना उतई पुलिस द्वारा बनवाली अग्रवाल को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल कराया गया।
मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना उतई क्षेत्र के बनवाली अग्रवाल के विरुद्ध उसके आपराधिक अभिलेख एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता के आधार पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत PIT NDPS की कार्रवाई की गई।
दुर्ग : बनवाली अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी हथखोज पारा, उतई, थाना उतई, जिला दुर्ग के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि वह थाना उतई क्षेत्र का नामजद गुण्डा बदमाश है तथा वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है।
आदेश में उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के अनुसार उसके विरुद्ध मादक पदार्थों से संबंधित कुल 04 प्रकरण दर्ज होना उल्लेखित है। इन प्रकरणों में अपराध क्रमांक 173/2015, 108/2018, 282/2023 एवं 298/2025, सभी में धारा 20(ख) NDPS Act का उल्लेख है।
अभिलेख के अनुसार अपराध क्रमांक 173/2015 के प्रकरण में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 13.09.2017 को आरोपी को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख है। अपराध क्रमांक 108/2018 एवं 282/2023 के संबंध में आदेश में आरोपी के दोषमुक्त होने का उल्लेख किया गया है। अपराध क्रमांक 298/2025 में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 10.10.2025 को निर्णय पारित किए जाने का उल्लेख है।
सक्षम प्राधिकारी के आदेश में यह भी उल्लेखित है कि पूर्व में जेल से छूटने के बाद भी आरोपी के मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आती रही तथा उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उपलब्ध प्रतिवेदन, दस्तावेजों एवं साक्षियों के कथनों के परीक्षण के बाद उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक पाए जाने पर PIT NDPS के तहत आदेश पारित किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
उपलब्ध पुलिस अभिलेख एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार आरोपी द्वारा गांजा सहित मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री एवं तस्करी में लगातार संलिप्त रहने तथा स्वयं एवं अन्य साथियों के माध्यम से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को संचालित करने की जानकारी सामने आई है। आदेश में मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री को उसके द्वारा लगातार जारी रखने का उल्लेख किया गया है।
घटना स्थल
थाना उतई क्षेत्र एवं आसपास का क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम – बनवाली अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी हथखोज पारा, उतई, थाना उतई, जिला दुर्ग।
आपराधिक अभिलेख
1. अपराध क्रमांक 173/2015, धारा 20(ख) NDPS Act — विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 13.09.2017 को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख।
2. अपराध क्रमांक 108/2018, धारा 20(ख) NDPS Act
3. अपराध क्रमांक 282/2023, धारा 20(ख) NDPS Act —
4. अपराध क्रमांक 298/2025, धारा 20(ख) NDPS Act — विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा दिनांक 10.10.2025 को निर्णय पारित किए जाने का उल्लेख।
प्रकरण संबंधी विवरण
प्रतिवेदन क्रमांक : 01/2026
अधिनियम/धारा : स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1)
निरुद्धकर्ता प्राधिकारी : आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी, दुर्ग संभाग, दुर्ग
आदेश दिनांक : 24.08.2026
निरोध अवधि : 03 माह
निरोध स्थान : केंद्रीय जेल दुर्ग
उक्त कार्रवाई में थाना उतई पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों, मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरणों एवं आवश्यक दस्तावेजों का संकलन कर PIT NDPS के तहत प्रतिवेदन तैयार किया तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश के प्रभावी परिपालन में आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल कराया।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी अथवा सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में प्राप्त सूचना पर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नागरिक पुलिस का सहयोग करें।


