धारदार कत्तानुमा हथियार लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा गया,
सिंघल प्लांट तराईमाल के पास लोगों को डरा-धमका रहा था आरोपी, सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई.
आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार कत्तानुमा हथियार जप्त, आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल
रायगढ़ : रायगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम तराईमाल स्थित सिंघल प्लांट के पास आरोपी खुलेआम कत्तानुमा हथियार लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था। सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।
दिनांक 09 जून 2026 को थाना पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ग्राम तराईमाल स्थित सिंघल प्लांट के पास धारदार हथियार लहराकर लोगों में भय और दहशत फैलाने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर के समय थाना प्रभारी पूंजीपथरा को मुखबिर से सूचना मिली कि सिंघल प्लांट के समीप एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार कत्तानुमा हथियार लेकर उसे लहराते हुए आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम साकिर अली पिता सफायत मियां, उम्र 45 वर्ष, निवासी तिवारी मटिहनिया, थाना बिसम्बरपुर, जिला गोपालगंज (बिहार) होना बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार कत्तानुमा हथियार बरामद कर विधिवत जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत दण्डनीय पाए जाने पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई तथा न्यायालय में रिमांड पर प्रस्तुत कर उसे जेल भेज दिया गया। इस प्रकरण की कार्रवाई में प्रधान आरक्षक गजेन्द्र पैंकरा एवं आरक्षक सुरेश सिदार की सराहनीय भूमिका रही है।
“सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर भय का वातावरण निर्मित करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।”

