इंस्टाग्राम फ्रेंड बनकर युवती से छेड़खानी, धमकी और ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, महिला थाना और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई.
आरोपी युवक ने युवती के इंस्टाग्राम आईडी से युवती के घरवालों को भेजने लगा अश्लील पोस्ट.
महिला थाना रायगढ़ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 74, 75, 79, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज.
शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को चक्रधरनगर क्षेत्र से दबोचा, छेड़खानी के अपराध में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर.
रायगढ़ : रायगढ़ में सोशल मीडिया के जरिए युवती को दोस्ती के जाल में फंसाकर छेड़खानी, धमकी और अश्लील पोस्ट भेजकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को महिला थाना एवं साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे उत्पीड़न में बदल गई, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस कार्रवाई के साथ रायगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया अपराधों पर सख्त संदेश भी दिया है।
रायगढ़ महिला थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से दोस्ती कर छेड़खानी, धमकी और अश्लील फोटो-वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तार आरोपी सौरभ सिंह राजपूत पिता श्याम किशोर सिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी लश्करगंज थाना टिकारी जिला गया (बिहार) का रहने वाला है।
पीड़िता ने दिनांक 14 मई 2026 को महिला थाना रायगढ़ पहुंचकर लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया कि करीब 7-8 माह पहले उसकी पहचान आरोपी से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। दिनांक 05 जनवरी 2026 को आरोपी रायगढ़ आया और मेडिकल कॉलेज रोड चक्रधरनगर क्षेत्र में युवती को बुलाकर पसंद करने की बात कहते हुए गलत नियत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की तथा घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को नहीं बताई।
इसके बाद आरोपी लगातार फोन कर युवती को परेशान करता रहा और बातचीत बंद करने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। दिनांक 30 अप्रैल 2026 को आरोपी ने युवती को साथ घूमने चलने का दबाव बनाया और मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। भयभीत युवती आरोपी के साथ मथुरा चली गई। दिनांक 04 मई 2026 को युवती ट्रेन से वापस रायगढ़ लौटी, लेकिन आरोपी उसका मोबाइल अपने पास रख लिया और केवल सिम वापस किया। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई।
इसके बाद आरोपी युवती से मिलने की जिद करते हुए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से युवती के परिजनों को अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर धमकाने लगा। शिकायत पर महिला थाना रायगढ़ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 74, 75, 79, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
आज आरोपी के रेलवे स्टेशन के पास देखे जाने की सूचना पर महिला थाना और थाना साइबर की संयुक्त टीम ने पीछा करते हुए चक्रधरनगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वयं को यूट्यूबर बताया और अपराध स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त OnePlus Nord CE 2 Lite 5G मोबाइल फोन जप्त किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उपनिरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक मालती कंवर, आरक्षक राजेश उरांव तथा थाना साइबर के आरक्षक महेश पंडा, आरक्षक पुष्पेन्द्र जाटवर और आरक्षक नवीन शुक्ला की सराहनीय भूमिका रही है।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का बड़ा संदेश – “सोशल मीडिया पर अंजान लोगों से दोस्ती खतरनाक हो सकती है, महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को रायगढ़ पुलिस किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। ऐसे अपराधियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”

