पूर्व में जप्त 403 ग्राम अफीम प्रकरण में दो और आरोपी गिरफ्तार.
आरोपियों से 11 ग्राम अफीम एवं मोबाइल फोन जप्त.
मोबाइल CDR व बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपियों की पहचान.
NDPS Act के तहत प्रकरण में विस्तृत विवेचना जारी.
दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी से जुड़े सप्लायर सहित दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 403 ग्राम अफीम बरामदगी के बाद शुरू हुई जांच में मोबाइल CDR और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर तस्करी की परतें खुलती गईं। पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।
दिनांक 17 मार्च 2026 को थाना कुम्हारी क्षेत्रांतर्गत खारुन ग्रीन कॉलोनी से आरोपी गुरमेल सिंह के कब्जे से 403 ग्राम अफीम एवं 14,46,000/- रुपये जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ, बैंक खाते के लेन-देन एवं मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के विश्लेषण के आधार पर अफीम सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की गई।
दिनांक 23 मार्च 2026 को प्रकरण में आरोपी शिवप्रसाद कुमार साहू एवं रेशम सिंह उर्फ पप्पू पाजी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
घटना का कारण – अवैध लाभ अर्जित करने हेतु मादक पदार्थ की तस्करी एवं बिक्री.
घटनास्थल – खारुन ग्रीन कॉलोनी एवं संबंधित क्षेत्र, कुम्हारी.
आरोपी का नाम – 1. शिवप्रसाद कुमार साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी लांजी, थाना गुमला, झारखंड, 2. रेशम सिंह उर्फ पप्पू पाजी, उम्र 60 वर्ष, निवासी टाटीबंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भारतमाता स्कूल के पास, रायपुर,
जप्त सामग्री –
1 – 11 ग्राम अफीम.
2 – दो नग मोबाइल फोन (कुल कीमत लगभग 25,500/- रुपये).
उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही में थाना कुम्हारी के उपनिरीक्षक, आरक्षक किरण, आरक्षक सचिन सिंह सहित स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील – दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय एवं तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

