ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामले में वाहन चालकों को 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
दोपहिया वाहन चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही,
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। अंबिकापुर के बतौली क्षेत्र में पुलिस टीम ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो दोपहिया वाहन चालकों को पकड़ा, जो शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। न्यायालय ने दोनों मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश गया है।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान की गई पुछ-ताछ में बजाज पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी/14/एम क्यू/7584 के चालक कुलदीप ठाकुर आत्मज कैलाश ठाकुर उम्र 20 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली एवं वाहन क्रमांक सीजी/15/डीपी/7607 के चालक सुपील नागेश आत्मज धनसाय नागेश उम्र 34 वर्ष साकिन डहौली थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया। वाहन चालकों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया एवं नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों में वाहन चालकों को 10000/- रुपये, 10000/- के अलग-अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, आरक्षक राजू कुजूर, आरक्षक जोगी बड़ा, आरक्षक राजेश खलखो सक्रिय रहे।

