दोपहिया वाहन चालको द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अम्बिकापुर : सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान यामाहा आर 15 मोटरसायकल क्रमांक सीजी/13/ए एल/8931 के चालक नकुल यादव आत्मज जगनारायण यादव उम्र 22 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली एवं वाहन क्रमांक सीजी/15/डी सी /1488 के चालक विनोद यादव आत्मज धनई यादव उम्र 26 वर्ष साकिन खड़धोवा थाना बतौली का होना बताया जो वाहन चालको का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे में धुत्त होकर वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर दोनों मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों मे वाहन चालक कों 10000/- रुपये, 10000/- के अलग अलग अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर आरक्षक राजू कुजूर, जोगी बड़ा, राजेश खलखो सक्रिय रहे।

