थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 233/2025 धारा 296, 351(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रारंभ की गई विवेचना.
विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं मेडिकल रिपोर्ट एवं चोट की प्रकृति को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता की गई विस्तारित.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले के कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा रेजर ब्लेड से गले पर हमला कर महिला को गंभीर रूप से घायल किया गया था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की पतासाजी कर कोतरारोड़ पुलिस ने उसे दबोचते हुए हत्या के प्रयास के गंभीर अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस की सतर्कता और अपराधियों के प्रति सख्त रवैया स्पष्ट रूप से सामने आया है।
कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में पत्नी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास के अपराध में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने पतासाजी कर दबोचने में सफलता प्राप्त की है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 मई 2025 को प्रार्थिया त्रिवेणी अगरिया पति सावित्रो अगरिया उम्र 33 वर्ष निवासी चिराईपानी थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रार्थिया ने बताया था कि दिनांक 25 मई 2025 की सुबह वह अपने घर पर थी। एक दिन पूर्व पति सावित्रो अगरिया द्वारा उसे घर खर्च के लिए एक हजार रुपये दिए गए थे। जब उसने खर्च हो जाने की बात कही तो पति गुस्से में आ गया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इसी दौरान आरोपी ने रेजर ब्लेड से महिला के गले पर वार कर दिया, जिससे गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घायल महिला को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के उपरांत दिनांक 26 मई 2025 को उसे डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद 27 मई को पीड़िता द्वारा थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 233/2025 धारा 296, 351(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट एवं चोट की प्रकृति को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता भी जोड़ी गई।
प्रकरण का आरोपी सावित्रो अगरिया घटना दिनांक से लगातार फरार था। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने बच्चों से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर कोतरारोड़ पुलिस ने दिनांक 25 दिसंबर 2025 को आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसी दौरान बस से भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपी सावित्रो अगरिया उर्फ टूनू उर्फ संतनू पिता मिठाईलाल अगरिया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तिउरिया महोदवपारा, पुलिस चौकी बलिंगा थाना हिमगीर जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा), हाल मुकाम चिराईपानी पुराना बस्ती थाना कोतरारोड़ के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम एवं डीएसपी श्री सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में की गई। आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल तथा हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

