1.86 लाख का अवैध धान और दो बुलेरो पिक-अप वाहन जब्त.
थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 321/2025 धारा 318(4), 62 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण किया गया दर्ज.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में अवैध धान तस्करी के खिलाफ लैलूंगा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ओड़िशा राज्य से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ के किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में खपाने की सुनियोजित साजिश को खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने समय रहते नाकाम कर दिया।
इस कार्रवाई में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 1.86 लाख रुपये मूल्य का 60 क्विंटल अवैध धान और दो बुलेरो पिक-अप वाहन जब्त किए गए हैं।
मामले में यह भी सामने आया है कि एक वाहन पूर्व में भी इसी तरह की अवैध गतिविधि में पकड़ा जा चुका था, इसके बावजूद दोबारा तस्करी करना प्रशासनिक निर्देशों का खुला उल्लंघन है। यह कार्रवाई शासन की धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।
खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने ओड़िशा राज्य से अवैध रूप से धान लाकर उसे छत्तीसगढ़ के किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्र में बेचने के प्रयास के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई में दो बुलेरो पिक-अप वाहनों से कुल 60 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 86 हजार रुपये है।
मामले का खुलासा खाद्य विभाग लैलूंगा के खाद्य निरीक्षक खुशीराम नायक की रिपोर्ट पर हुआ। उन्होंने बताया कि दिनांक 16–17 दिसंबर 2025 की रात्रि को DICCC रायगढ़ के संयुक्त दल द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पाकरगांव–लैलूंगा मार्ग पर दो पिक-अप वाहन क्रमांक OD15N 9399 एवं OD16N 3755 को रोका गया। जांच में पाया गया कि दोनों वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे थे और पिक-अप में लोड धान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में उन्होंने बताया ओड़िशा राज्य से लाया गया धान को शेखर जायसवाल एवं कृष्ण जायसवाल के कहने पर खपाने ला रहे थे, जिससे छत्तीसगढ़ के अन्य कृषकों के नाम पर उपार्जन केंद्र में बेचने की योजना थी, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंचती।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उक्त वाहनों में से एक वाहन OD16N 3755 को पूर्व में 10 दिसंबर 2025 को अवैध धान परिवहन करते हुए प्रभारी तहसीलदार द्वारा जब्त किया गया था, जिसे बाद में मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद उसी वाहन द्वारा पुनः अवैध धान परिवहन किया जाना गंभीर उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा राज्य में धान आयात को लेकर जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
खाद्य निरीक्षक के लिखित आवेदन पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 321/2025 धारा 318(4), 62 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ एवं मेमोरेंडम के आधार पर दोनों पिक-अप वाहन तथा उनमें लोड 60-60 बोरी धान जब्त किया गया।
प्रकरण में आरोपी सुनील कुमार यादव पिता हेमसागर यादव उम्र 20 वर्ष निवासी जमुना थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ एवं निरंजन यादव पिता बालेश्वर यादव उम्र 20 वर्ष निवासी डोगादरहा थाना तुमला जिला जशपुर को कल रात्रि विधिवत गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में आगे जांच जारी है।

