आदतन झगड़ा–मारपीट करने वाले पांच व्यक्ति धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर भेजे गए जेल.
रायगढ़ : जूटमिल थाना क्षेत्र में लगातार विवाद, गाली-गलौज और मारपीट की शिकायतों के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए पांच आदतन झगड़ालू व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस एवं अन्य धाराओं में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी प्रशांत राव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना है।
जूटमिल थाना क्षेत्र में विवाद, गाली-गलौज और मारपीट की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस ने पांच आदतन झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के तहत जेल भेज दिया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में अलग-अलग शिकायतों में संलिप्त आरोपियों को चिन्हांकित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
पहले मामले में रुपयों के लेन-देन को लेकर हेल्पर को गाली-गलौज करने की शिकायत पर उमेश चौहान उर्फ गेंडा (20 वर्ष), निवासी कबीर चौक झोपड़ीपारा जूटमिल के खिलाफ कार्रवाई की गई।
दूसरे मामले में महिला को गाली-गलौज करने की शिकायत पर सुरित राम खांडे (55 वर्ष), निवासी राजीव गांधी नगर भजनडीपा को गिरफ्तार किया गया।
एक अन्य प्रकरण में पुरानी रंजिश पर मोहल्लेवासियों को गाली-गलौज और झगड़ा करने वाले पिता-पुत्र—अतुल महंत (22 वर्ष) और गंगादास महंत (45 वर्ष) निवासी ग्राम तरकेला डीपापारा को भी धारा 170 के तहत जेल भेजा गया।
इसी क्रम में जेलपारा क्षेत्र में नशे के लिए सुलेशन उपलब्ध कराने की सूचना पर शिवम सिंह राजपूत (21 वर्ष), निवासी जेलपारा काली मंदिर के पास के खिलाफ धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस में अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
इन समस्त प्रकरण की कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उपनिरीक्षक भागीरथी चौधरी, प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतारे, प्रधान आरक्षक विरेंद्र भगत, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, आरक्षक नरेश रजक, आरक्षक परमानंद पटेल और आरक्षक बंशीलाल रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

