सिविल लाईन पुलिस की कड़ी कार्रवाई, नशे में गाड़ी चलाने वाले आरोपी को दिखाया गया जेल का रास्ता.
आरोपी द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाना सिद्ध हुआ खतरनाक, लड़की की इलाज के दौरान गई जान.
आरोपी कैलाश प्रसाद सतनामी पिता ब्रजवासी सतनामी उम्र 35 त्ताल निवासी बाबुपुर थाना कुलगवां जिला सतना म.प्र. हाल मुकाम ड्रीमसिटी मकान नंबर ए-10 थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) के विरूद्ध थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 878/2024 धारा 281, 125(ए), 105 बीएनएस 184, 185 एमव्ही एक्ट का अपराध दर्ज.
बिलासपुर (सत्यकाम न्यूज़) प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13 सितंबर 2024 को प्रार्थी रामजी यादव पिता गोरे लाल यादव उम्र 30 साल निवासी देवलापाठ थाना उरगा हाल मुकाम कुदन पैलेस के सामने विद्यानगर तारबहार बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा थाना सिविल लाईन उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरी बहन रामवती यादव और उसकी सहेली प्रभाती दास दोनों स्कूटी क्रमांक सीजी 11 बीडी 3051 से ड्यूटी से वापस जा रहे थे, तभी पुलिस लाईन दुर्गा मंदिर के सामने एक बोलरो क्रमांक सीजी 14 सी 0851 के चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर ठोकर मार कर एक्सीडेन्ट कर दिया। जिससे मेरी बहन रामबती यादव और उनकी सहेली प्रभाती दास को गभीर चोंटे आई है, जिसे ईलाज के लिये अस्पताल में भर्ती किये हैं.
घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में सिविल लाईन पुलिस द्वारा आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया गया। प्रकरण में पीड़ित प्रभाती दास की दिनाक 15 सितंबर 2024 को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी चालक नशे में था और रोड सीधा और सुनसान होने के बावजूद भी गाड़ी को स्पीड में और लहराते हुए चलाते हुए लाकर गलत साईड में जाकर के स्कूटी सवार दोनों लडकियों को ठोकर मार दिया और गाड़ी समेत फंसने पर भी गाड़ी नहीं रोक रहा था तथा घसीटते हुए गाडी चला रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है, चालक द्वारा जानते हुए की शराब के नशे में बोलेरो वाहन चलाने से बिलासपुर सीटी में किसी का एक्सीडेन्ट होने से मृत्यु हो सकती है, उसके बावजूद भी आरोपी चालक के द्वारा शराब के नशे में लहराते हुए तेजी से वाहन चलाया गया है तथा सीधा और सुनसान प्रकाश सहित रोड में गलत साईड में जाकर दो स्कूटी सवार लडकियों को ठोकर मार दिया और जब दोनों लडकियां गाड़ी में फंस गई फिर भी गाडी नहीं रोककर उसे घसीटते हुए वाहन को चलाया गया है।
वाहन चालक ग्रेजुएट है, उसको यह बात स्पष्ट थी कि शराब के नशे में वाहन चलाये जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है फिर भी उसने बालेरो वाहन को शराब के नशे में चलाया, जिसके कारण से इस प्रकार की घटना कारित हुई है और दिनांक 15 सितंबर 2024 को घायल युवती प्रभाती दास की ईलाज के दौरान रामकृष्णा अस्पताल बिलासपुर में मृत्यु हो गई है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 आकर्षित होता है, इसलिये धारा 105 बीएनएस जोडी गई तथा आरोपी वाहन चालक के द्वारा वाहन बोलेरो को शराब के नशे में खतरनाक तरीके से लहराते हुए चलाते सबूत पाये जाने पर मोटर व्हीकर की धारा 184, 185 जोडी गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।