पुलिस की बड़ी कार्रवाई : रायगढ़ में सड़क दुर्घटना के बाद मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी पकड़ाया, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी, सड़क हादसे के बाद मारपीट करने वाला आरोपी प्रकाश पटनायक गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई : रायगढ़ में सड़क दुर्घटना के बाद मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी पकड़ाया, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी, सड़क हादसे के बाद मारपीट करने वाला आरोपी प्रकाश पटनायक गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर.

रायगढ़. 15 जुलाई 2025 : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना के बाद हिंसक झड़प का मामला तूल पकड़ गया है। तमनार पुलिस  ने इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश पटनायक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह घटना 13 जुलाई को उस समय हुई जब इलाहाबाद से लौट रहे परिवार की कार को तेज रफ्तार स्वीफ्ट वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर ड्राइवर और परिवारजनों से गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और ईंट-डंडों से मारपीट की। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल  के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई, जबकि अन्य फरार साथियों की तलाश जारी है।

सड़क दुर्घटना के बाद गाली-गलौज और मारपीट की घटना में फरार हुये मुख्य आरोपी प्रकाश पटनायक (33 साल) को तमनार पुलिस ने आज घरघोड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के निर्देश पर डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर व उनकी टीम की अहम भूमिका रही।

घटना 13 जुलाई 2025 की है, जब लिबरा निवासी प्रार्थी कुमारी सिदार (56 साल) अपने ससुर का अस्थि विसर्जन करने अपने परिजनों के साथ आर्टिगा कार क्रमांक CG 13 AU 9788 से इलाहाबाद गई थी। कार को मिनकेतन सिदार चला रहा था। वापसी के दौरान 13 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे जब वाहन डोलेसरा के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही स्वीफ्ट कार क्रमांक CG 13 AQ 7543 ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्वीफ्ट चालक प्रकाश पटनायक ने मौके पर ही ड्राइवर मिनकेतन सिदार के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी।

प्रार्थिया द्वारा दर्ज शिकायत में बताया गया कि जब परिवार के अन्य सदस्य बीच-बचाव करने उतरे, तब प्रकाश पटनायक ने अपने साथी वरुण सिदार एवं अन्य लोगों को फोन कर बुला लिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर हाथ, मुक्के, डंडे, ईंट और चप्पलों से गंभीर मारपीट की। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना तमनार में अपराध क्रमांक 141/2025, धारा 281, 125(a), 296, 115(2), 351(2), 3(5), 119(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

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