जशपुर, 14 जुलाई 2025: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने जशपुर जिले में पदस्थ एम.आई.एस. प्रशासक लालमन साय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। श्री साय पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनुपालना न करने और कर्तव्यों से लापरवाही बरतने का आरोप है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर, जिला जशपुर द्वारा 26 जून 2025 को जारी पत्र के माध्यम से लालमन साय की अनुपस्थिति और निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए विभाग को सूचित किया गया था। इस पर शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर यह निर्णय लिया गया।
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री लालमन साय का मुख्यालय, कार्यालय समन्वयक, संगठित संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार प्राप्त होगा।


