फास्ट ट्रेक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : दो वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया कठोरतम दंड

फास्ट ट्रेक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : दो वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में दोषी को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया कठोरतम दंड

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा दो वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) बीएनएस (BNS) एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर द्वारा किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो पिता राज कुमार देवार निवासी बस स्टैण्ड के पास वार्ड क्रमांक 01 इंदिरा कालोनी कसडोल थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार-भाठापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दण्डित किया गया। इस प्रकरण की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा की गई है।

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