जिले के समस्त थाना/चौकियों में एक साथ 14 अलग-अलग क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा मितान बना कर, राहवीर योजना का पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया गया शुभारंभ.
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा मिलान बनाया गया, जिसको मेडिकल किट उपलब्ध कराने के साथ-साथ टोपी वितरण भी किया गया.
रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को त्वरित एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक जगह में थाना/चौकियों का मोबाईल नम्बर एवं नजदीकी एम्बुलेंस का मोबाईल नम्बर भी लिखा जावेगा।
जिले के प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्र अंतर्गत अलग-अलग जगहों से लगभग 2000 लोग राहवीर योजना के जन-जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए.
जांजगीर-चाम्पा. 03 जून 2025 : जांजगीर-चांपा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और दुर्घटनाओं के बाद घायलों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के मार्गदर्शन में “राहवीर योजना” का शुभारंभ किया गया। जिले के 14 थाना-चौकी क्षेत्रों में एक साथ इस योजना के तहत सड़क सुरक्षा मितान बनाए गए। जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील किया गया, जिनमें मेडिकल किट और कैप का वितरण भी किया गया। इस योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें, जिसके लिए उन्हें ₹25,000 तक की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसी क्रम में अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्रांर्गत गांवों में जा-जाकर पुलिस द्वारा राहवीर योजना के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा द्वारा दिनांक 02 जून 2025 को थाना जांजगीर क्षेत्रांर्गत ग्राम बनारी, थाना अकलतरा क्षेत्र के ग्राम अमरताल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप, एवं डीएसपी (DSP) प्रदीप कुमार सोरी तथा थाना चाम्पा क्षेत्र के ग्राम हथनेवरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार, थाना पामगढ़ क्षेत्र में डीएसपी (DSP) श्री जितेन्द्र खुंटे, चौकी नैला क्षेत्र के ग्राम पाली में डीएसपी (DSP) श्रीमती कविता ठाकुर एवं थाना बम्हनीडीह क्षेत्र के ग्राम पिपरदा गांव में एसडीओपी (SDOP0 चाम्पा श्री यदुमणि सिदार राहवीर योजना के संबंध में जन-जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा लोगों को जागरूक करते हुए राहवीर योजना के उद्देश्य से अवगत कराया गया।
जन-जागरूकता कार्यक्रम के दौरान थाना जाजंगीर क्षेत्र के ग्राम बनारी में पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा ने उपस्थित लोगो को बताया कि “राहवीर योजना” एक स्वैच्छिक नागरिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाता है, उसे 25 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या पूछताछ का सामना न करना पड़े।

1. गंभीर सड़क दुर्घटनों में पीड़ित व्यक्ति की तत्काल सहायता करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करने जान बचाई हो।
2. गोल्डन ऑवर – किसी दर्दनाक चोट के बाद 01 घंटे की अवधि जिसमें तत्काल चिकित्सा, सुविधा प्रदान करके मृत्यु रोकने की सर्वाधिक संभावना होती है।
गंभीर सड़क दुर्घटना – बड़ी सर्जरी, अस्पताल में न्यूनतम 03 दिवस तक भर्ती, मस्तिक में चोट, रीड की हड्डी की चोंटे, उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु.
3. वित्तीय सहायता (पुरूस्कार के रूप में) –
(1) एक राहवीर एक सड़क दुर्घटना के एक या अधिक पीड़ित की जान बचाया हो तो पुरस्कार।
(2) एक से अधिक राहवीर एक गंभीर सड़क दुर्घटना एक पीड़ित व्यक्ति को जान बचाते है तो 25 हजार रूपये राशि बराबर बांटी जावेगी।
(3) एक से अधिक राहवीर एक गंभीर सड़क दुर्घटना की एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते है तो पुरस्कार की राशि प्रत्येक पीड़ित के लिए 25 हजार रूपये, प्रति गुड सेमेरिटन की होगी।
प्रशंसा प्रमाण-पत्र – नगद के साथ प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
सबसे योग्य राहवीर के लिए 10 राष्ट्रीय पुरस्कार होगें, उन्हे 1 लाख रूपयें का पुरस्कार दिया जावेगा।
चयन प्रक्रिया –
घटना की सूचना सबसे पहले पुलिस को दी जाती है तो डाक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद पुलिस ऐसे सेमेरिटन को अधिकारिक लेटर पेड पर पावती देगा जिसमें निम्न बातें का उल्लेख रहेगा। राहवीर, (गुड सेमेरिटन) का नाम, मोबाईल नम्बर, पता, घटना का स्थान दिनांक और समय, सेमेरिटन ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह की मदद की है।
‘‘हिट एंड रन‘‘ मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो 50 हजार रूपये और मृत्यु होने पर 02 लाख रूपये के मुआवजे का प्रावधान है तथा लगभग 03-04 माह के समय सीमा में मुआवजा की संपूर्ण राशि पीड़ित पक्ष को प्राप्त हो जाती है।