नकदी सहित क्राईम रिपोर्टर लिखा वाहन किया गया जप्त, बिल्हा पुलिस द्वारा की गयी वैधानिक कार्यवाही.
थाना बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमाँक-229/2025 धारा-308(2), 3(5) भा.न्या.सं. का अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपीगण – 1 – नारायण सिंह घृतलहरे पिता कुमार घृतलहरे उम्र 35 वर्ष निवासी कटई थाना चंदनू जिला बेतेतरा छ.ग., 2 – दीपकुमारी रजक पिता बोधी रजक उम्र 25 वर्ष निवासी गोढीखुर थाना नवागढ जिला बेतेतरा छ.ग., 3 – सियाराम घृतलहरे पिता मंगलदास घृतलहरे उम्र 40 वर्ष निवासी बदरा (ब) थाना सरगांव जिला मुंगेली छ.ग..
बिलासपुर. 02 जून 2025 : बिलासपुर ज़िले के बिल्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी क्राइम रिपोर्टर बनकर ईंट भट्ठा संचालकों और ट्रैक्टर चालकों से अवैध रूप से वसूली करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पत्रकार बताकर संचालकों से एनओसी की मांग के बहाने धमका रहे थे और खबर छापने की धमकी देकर पैसे वसूलते थे। शिकायत मिलते ही बिल्हा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नकदी और “क्राइम रिपोर्टर” लिखा वाहन जब्त किया। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शैलेन्द्र प्रजापति निवासी बिल्हा ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कार क्रमांक सीजी 04 क्युई 6382 जिस पर क्राईम रिपोर्टर का सामने में प्लेट लगा है में सवार 02 पुरूष और 01 महिला उसके बिल्हा स्थित ईट भट्ठा में दिनांक 01 जून 2025 के दोपहर आकर ईट भट्ठा संचालित करने के संबंध में एनओसी के मांग किये, नहीं होना बताने पर 27000/- रूपये दो अन्यथा खबरों में तुम्हारा नाम अवैध भट्ठा संचालित करने वाले के रूप में प्रकाशित करेगें। प्रार्थी द्वारा आरोपी को 1500/- रूपये नगदी भयवश दिया गया, जब उनके द्वारा अपने पहचान के व्यक्ति से आरोपियों से बात कराया गया तब वे तीनों मौके से भयभीत होकर भाग गये। शाम होते-होते प्रार्थी को यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपियों द्वारा मंगला गांव के अन्य ईट भट्ठा संचालकों तथा ट्रैक्टर चालकों से भी स्वयं को क्राईम रिपोर्टर होने का भय दिखाकर अवैध रूप से पैसों की मांग किया गया।

हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण मंगला के ईंट भट्ठा के पास अवैध उगाही करने के उदेद्श्य से विचरण करते मिले, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से थाना तलब किया गया, पूछताछ करने पर घटनाकारित करना स्वीकार किये। आरोपियों के कब्जे से नकदी 1500/- रूपये (500-500 के तीन नोट) एवं क्राईम रिपोर्टर लिखा हुआ वाहन सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक जी.एल.चन्द्राकर, आरक्षक संतोष मरकाम, आरक्षक सुमन चंद्रवंशी, महिला आरक्षक सुनीता पाटले की अहम भूमिका रही है।