32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई एवं आम्रपाली के पास स्थित आफिस के सामने से चोरी का मामला
एक एक्टिवा, हार्डवेयर सामान एवं लोहे का कमानी पट्टा अन्य कीमत 37000/- रूपये बरामद.
भिलाई/दुर्ग. 03 जून 2025 : दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए चार विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया है। चोरी की घटनाएं 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई और आम्रपाली वनांचल सिटी के पास दर्ज हुई थीं, जिनमें कुल ₹37,000 मूल्य की संपत्ति – एक एक्टिवा, हार्डवेयर सामान, लोहे का कमानी पट्टा आदि जब्त किए गए। जामुल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई। बालकों से पूछताछ में चोरी स्वीकार की गई है और उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
प्रार्थी प्रकाश कुमार निवासी 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 19 मई 2025 की रात्रि में उसके मकान में रखे वाहन एक्टिवा एवं हार्डवेयर सामान को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है।
इसी तरह प्रार्थी मोरध्वज देशमुख निवास खुरसुल बोरई थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01जून 2025 को आम्रपाली वनांचल सिटी के पास आफिस के सामने रखा लोहे का प्लेट, एक लोहे का खाली पेटी, ट्रक का कमानी पट्टा को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना-स्थल के आस-पास लगे सीसीटीव्ही कैमरा खंगाला गया, हुलिया के आधार पर संदेहियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। विधि से संघर्षरत बालकों से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए चोरी की सम्पत्ति को बरामद कराया गया। विधि से संघर्षरत बालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि सउनि महफूज खान, केसेन्द्र चौहान, आरक्षक चेतमान गुरूंग, आरक्षक रत्नेश शुक्ला, आरक्षक चन्द्रभान यादव, आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी, आरक्षक चंदन सिंह का विशेष योगदान रहा है।
(1) थाना जामुल में अपराध क्रमांक 349/2025 , धारा 303(2), 324(4), 3(5) बीएनएस.
जप्ती एक एक्टिवा, हार्डवेयर सामान, लोहे का कमानी पट्टा एवं अन्य लोहे का सामान कीमत 37000/- रूपये
(2) थाना जामुल में अपराध क्रमांक 390/2025 , धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बीएनएस.
अपचारी चार विधि से संघर्षरत बालक.