आरोपी द्वारा छलपूर्वक प्रार्थी के माता-पिता के र्ज्वाइंट बैंक खाते से अपने बैंक खाते में कुल राशि 3,64,000/- रूपये को किया गया ऑनलाईन ट्रांसफर.
अम्बिकापुर.21 मई 2025 : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान के तहत सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बतौली पुलिस ने एक ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकरण में ग्राम सिलमा निवासी आरोपी लालचंद उर्फ गौतम प्रजापति (उम्र 35 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा है। आरोपी ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते से कुल ₹3,64,000/- की धोखाधड़ीपूर्वक ट्रांसफर की राशि हड़प ली थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों के धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना बतौली पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी हेमन्त कुमार पैंकरा निवासी सिलमा थाना बतौली के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उसके पिता होसराम व माता धनेशवरी के नाम पर एचडीएफसी बैंक शाखा अम्बिकापुर में ज्वाईंट खाता खुलवाने में ग्राम सिलमा निवासी लालचंद उर्फ गौतम प्रजापति उम्र 35 वर्ष के द्वारा मदद कर रहा था, र्ज्वाइंट बैंक खाते में केसीसी लोन 464000/-रूपये पास हुआ। बैंक खाते से प्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 06 जून 2023 को 49,500/- रूपये व दिनांक 17 अगस्त 2023 को 50000/- रूपये का आहरण किया गया है, जिसे आहरण करने में लालचंद साथ देता था।
उसके बाद नवम्बर 2024 में एचडीएफसी बैंक वाले आये और तुम्हारे लोन का पैसा सहित कुल 06 लाख रूप्ये पटाने हैं। तुम्हारे खाते में पैसे नहीं हैं, जबकि बैंक खाते से प्रार्थी पक्ष द्वारा 99500/- रूपये का आहरण किया गया था। बैंक वाले बताये कि खाते से लालचंद प्रजापति नामक व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुआ है। आरोपी लालचंद प्रजापति के द्वारा मदद करने के बहाने दस्तावेजों में छलपूर्वक हस्ताक्षर और ओटीपी लेकर कुल 364000/- रूपये राशि का ट्रांसफर अपने खाते में किया गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी लालचंद उर्फ गौतम प्रजापति उम्र 35 वर्ष, निवासी सिलमा, पटेलपारा थाना बतौली का पता-तलाश किया जाकर घर में घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सम्पूर्ण घटना को घटित करना स्वीकार किया गया, अपराध सबूत पाये जाने से उक्त आरोपी को विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण के निराकरण में थाना बतौली से उपनिरीक्षक सी.पी. तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक संजय तिवारी, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक फलेन्द्र पैंकरा, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक जयनाथ, आरक्षक भगलू राम, आरक्षक संतोष, आरक्षक वरदान, आरक्षक विजय व आरक्षक आरक्षक इजहार सक्रिय रहे।