थाना उतई में अपराध क्रमांक 177/2025 धारा 296,115(2),05, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर की गई विवेचना.
मामूली बात पर गाली-गलौज कर घटना को दिया अंजाम, 24 घण्टे के अंदर दबिश देकर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार.
दुर्ग. 11 मई 2025 : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक मामूली आपसी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब गाड़ी चलाने के अंदाज़ पर हुए बहस ने एक युवक की जान ले ली। पड़ोसियों ने स्टील पाइप और डंडों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया और नाली में फेंककर फरार हो गए। पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 09 मई 2025 को प्रार्थिया श्रीमती शांति खुटियारे उम्र 59 साल सा. ग्राम छाटा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 08 मई 2025 के रात करीब 08:30 बजे इसका लड़का हरकिशन बस्ती तरफ से अपनी मोटर सायकल से घर की तरफ आ रहा था। हमारे पडोस में रहने वाली नुपुर अपने बच्चे एवं पति व दोनों देवर के साथ रोड में बैठी थी। हरकिशन उसके बगल से मोटर सायकल चलाते हुए निकला तो नुपुर घटे उसे बोली कि अरे तू गाडी कैसे चला रहा है, मेरे बच्चे को मार डालेगा क्या ? कहकर गाली-गलौज करने लगी।
उसके पीछे नुपूर का पति शंकर, शंकर के भाई प्रदीप और ज्ञानेश्वर भी आ गये। प्रदीप स्टील का पाइप तथा शंकर और ज्ञानेश्वर हांथ में डंडा लेकर मेरे घर के दरवाजे के सामने हरकिशन का कालर पकड कर खींचते हुए बेदम मारपीट करने लगे और रोड किनारे बनी पक्की नाली में जोर से ढकेल दिया। उनके मारपीट करने व ढकेलने से हरकिशन बेहोश जैसा हो गया तो चारों वहां से चले गये। प्रार्थिया अपने बहू सोनी के सांथ हरकिशन खुटियारे को नाली से उठा कर घर लाये और घर अंदर पलंग में सुला दिये। हरकिशन को खाना खाने के समय उठाये तो नहीं उठा, कोई आवाज नहीं दिया फिर उपचार कराने अस्पताल ले गये थे। बाद में पता चला कि हरकिशन की अदरूनी चोट के कारण मृत्यु हो गई है। जिसकी रिपोर्ट पर थाना उतई में अपराध क्रमांक 177/2025 धारा 296,115(2),05, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण की पतासाजी हेतु टीम रवाना की गई। आरोपी शंकर घटे उम्र 30 साल, श्रीमति नुपुर घटे उम्र 25 साल, प्रदीप भोगरे उम्र 20 साल, ज्ञानेश्वर भोगरे उम्र 24 साल को हिरासत में लेकर कडाई से पुछताछ किया गया। जिन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी – 1. शंकर घटे उम्र 30 साल, 2. श्रीमति नुपुर घटे उम्र 25 साल, 3. प्रदीप भोगरे उम्र 20 साल, 4. ज्ञानेश्वर भोगरे उम्र 24 साल, सभी पता चारठाना थाना कुरा, जिला जलगांव महाराष्ट्र, हाल मुकाम -ग्राम छाटा आशीष सतनामी का मकान जिला दुर्ग.
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उपनिरीक्षक कमल सिंह सेंगर उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रधान आरक्षक महेश देवांगन, आरक्षक धुवनारायण चंद्रकार, आरक्षक राजीव दुबे, आरक्षक दुष्यंत लहरे, आरक्षक हुलेश्वर साहू, आरक्षक मुकेश यादव, आरक्षक दिलीप सिदार, आरक्षक लक्ष्मी नारायण, आरक्षक शिखर भट्ट, महिला आरक्षक पूजा सोनकर, महिला आरक्षक बिंदु भाले की भूमिका उल्लेखनीय रही है।