आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण,
आरोपी रथराम कैवर्त पिता स्व. गुरूदयाल कैवर्त उम्र 33 वर्ष निवासी दफाई रोड वार्ड क्रमांक 12, हल्दीबाडी चिरमिरी जिला एम.सी.बी (छ.ग.) के विरूद्ध थाना -सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 684/2025, धारा – 69 बीएनएस का प्रकरण दर्ज.
बिलासपुर. 11 मई 2025 : जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में महिला से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी रथराम कैवर्त को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरकंडा थाना प्रभारी की टीम ने तत्परता से छापेमारी कर आरोपी को हिरासत में लिया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने दिनांक 08 मई 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी जान पहचान रथराम कैवर्त के साथ थी, जनवरी 2025 में पत्नि बना कर रखने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना कर दैहिक शोषण कर बालात्कार किया है। जिसे शादी करने के लिए कहने पर शादी करने से इन्कार कर भाग गया है। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिये गए।
जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी रथराम कैवर्त को रिपोर्ट के महज 24 घंटों के भीतर दिनांक 09 मई 2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।