थाना कमलेश्वरपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई कड़ी वैधानिक कार्यवाही.
चरित्र शंका के कारण आरोपी द्वारा मृतिका को टांगी से प्राणघातक वार कर कारित की गई थी हत्या.
पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी की गई जप्त.
आरोपी के विरुद्ध थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 29/25 धारा 103(1) बीएनएस का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
अंबिकापुर. 17 अप्रैल 2025 : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते एक पत्नी की हत्या कर दी गई। आरोपी पति खेल साय खोखसा ने धारदार टांगी से वार कर अपनी पत्नी मुड़ई बाई की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद सरगुजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त खून से सनी टांगी को भी जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल 2025 को शाम के समय थाना कमलेश्वरपुर पुलिस टीम को मोबाईल के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम नर्मदापुर, खालपारा में खेल साय खोखसा के द्वारा अपने पत्नी मुडई बाई को आचरण में शंका कर गला में धारदार टांगी से मार कर हत्या कर दिया है। जसकी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर घटना-स्थल ग्राम नर्मदापुर, खालपारा पहुंचकर देखा गया, जो मुडई बाई मृत हालात में अपने घर के अन्दर में पड़ी थी। मृतिका मुडई बाई की मौत हत्या करने से होना प्रतित हो रहा था, घटना-स्थल का निरीक्षण एवं शव का निरीक्षण, गवाहों से पुछताछ में खेल साय खोखसा द्वारा अपने पत्नी को टांगी से मार कर हत्या करना बताने पर प्रथम दृष्टिया हत्या का अपराध घटित होना पाये जाने पर प्रार्थी दिनेश खोखसा के रिपोर्ट पर बिना नम्बरी अपराध क्रमांक 0/2025 धारा 103(1) बीएनएस का देहाती नालशी लेकर कर विधिवत कार्यवाही की गई, असल अपराध कायम करने बिना नम्बरी देहाती नालशी थाना लाकर पेश किये जाने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 29/25 धारा 103(1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी खेल साय खोखसा का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम खेल साय खोखसा पिता मनी राम उम्र 35 वर्ष साकिन नर्मदापुर खालपारा का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपनी पत्नी के आचरण में शंका कर लड़ाई-झगड़ा करते हुए घटना दिनांक को टांगी से प्राणघातक वार कर पत्नी मुड़ई बाई की हत्या कारित करना स्वीकार किया गया हैं। आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार टांगी खून लगा हुआ जप्त किया गया हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कमलेश्वरपुर निरीक्षक भरतलाल साहू, सहायक उपनिरीक्षक डेविड मिंज, प्रधान आरक्षक राम प्रसाद निकुंज, प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर भगत, महिला प्रधान आरक्षक ब्रिजिट सुषमा तिग्गा,आरक्षक अर्जुन पैकरा, आरक्षक धनेश्वर पैकरा, आरक्षक जेवियर बरवा, आरक्षक उमेश्वर राजवाडे, आरक्षक लुकन साय कुजूर, आरक्षक रविन्द्र निकुंज, आरक्षक सूरज राठिया, आरक्षक अमित मिंज सक्रिय रहे हैं।