आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 147/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – कांहा उर्फ अक्षय यादव पिता संतोष यादव उम्र 24 वर्ष निवासी चांटीडीह किसानपारा शिव मंदिर के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग., गिरफ्तारी दिनांक – 14 मार्च 2025.
जप्त हथियार – 01 नग बटनवाला धारदार लोहे का चाकू.
बिलासपुर. 16 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14 मार्च 2025 को मुखबीर के मोबाईल से सूचना मिली थी कि कांहा उर्फ अक्षय यादव नाम का व्यक्ति सिम्स परिसर में बटन वाला धारदार लोहे का चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है, मुखबीर की इस सूचना से पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया।
जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम बनाकर सिम्स अस्पताला परिसर में घेरा बंदी की गई. आरोपी पुलिस को देखकर अंधेरे का लाभ उठाते हुये कार पार्किंग की तरफ भागने लगा, कड़ी मेहनत के साथ आरोपी – कांहा उर्फ अक्षय यादव पिता संतोष यादव उम्र 24 वर्ष निवासी चांटीडीह किसानपारा शिव मंदिर के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग. को पकडा गया। जिसके पास एक बटन वाला धारदार लोहे का चाकू मिला, जिसके संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया। नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 147/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, प्रधान आरक्षक विनोद कुमार हमराह स्टॉफ आरक्षक गोकुल जांगडे, आरक्षक नुरूल कादिर, आरक्षक टंकेश साहू, आरक्षक धनेश साहू का विशेष योगदान रहा है।