थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही.
नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगातार की जा रही सख़्ती से कार्यवाही.
थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 22/25 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही विवेचना.
अंबिकापुर. 04 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि पीड़िता नाबालिग की जान-पहचान राहुल नाम के युवक से होने पर पीड़िता की बातचीत होती थी, आरोपी राहुल एवं पीड़िता साथ में काम करते थे काम करने के दौरान उपरोक्त युवक राहुल पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर करीब एक साल पूर्व पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा पुनः पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया था। जिससे पीड़िता गर्भवती होना बताई हैं। प्रकरण में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लखनपुर में अपराध क्रमांक 22/25 धारा 376 (2) (ढ) भा.द.वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी राहुल कुमार मझवार का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना नाम राहुल कुमार मझवार उम्र 21 वर्ष साकिन झिनपुरीपारा थाना लखनपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर प्रशिक्षु आईपीएस श्री मयंक मिश्रा, उपनिरीक्षक के.के यादव प्रधान आरक्षक पन्नालाल, आरक्षक अनिल पैकरा, आरक्षक दिलसुख लकड़ा सक्रिय रहे।