कुनकुरी न्यायालय का सख्त फैसला : पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले बिमल भगत को आजीवन कारावास!

कुनकुरी न्यायालय का सख्त फैसला : पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले बिमल भगत को आजीवन कारावास!

कुनकुरी, 4 मार्च 2025 // द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, कुनकुरी ने पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी बिमल भगत को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती श्यामा महानंद ने की  

क्या था पूरा मामला?

मामला ग्राम बनगांव, थाना फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) का है, जहां 23 फरवरी 2023 की रात एक घिनौनी वारदात ने पूरे गांव को दहला दिया था। आरोपी बिमल भगत को अपनी पत्नी फीना बाई के चरित्र पर शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

घटनाक्रम वाली रात, इसी संदेह के चलते बिमल भगत और फीना बाई के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर बिमल ने घर में रखी लोहे की टांगी से फीना बाई के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

गांववालों ने देखी थी खौफनाक तस्वीर

रात में चीख-पुकार सुनकर जब ग्रामीणों ने घर के अंदर जाकर देखा तो फीना बाई खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी, उसके सिर पर गहरा घाव था और उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना प्रार्थी संजय भगत (45 वर्ष) ने थाना फरसाबहार में दी, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक ओ. पी. कुजूर ने तत्काल मर्ग क्रमांक 0-06/2022 दर्ज कर जांच शुरू की।

हत्या का केस दर्ज, सजा तक पहुंची कार्रवाई

घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और 24 फरवरी 2023 को आरोपी बिमल भगत के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया

न्यायिक प्रक्रिया और कड़ी सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी से प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजा गया। न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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