आरोपी के विरूद्ध थाना-सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक – 325/2025, धारा – 67बी आई.टी. एक्ट, 15 पॉक्सो एक्ट 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध.
नाम आरोपी – देवी प्रसाद कुर्रे पिता चंद्रषेखर कुर्रे उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम भौवाकापा थाना कोटा, हा.मु. अटल आवास खमतराई, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर. 04 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान महिला एवं बच्चों की अश्लील फोटो/विडियो प्रसारित करने के संबंध में साइबर टीप लाईन पोर्टल में प्राप्त हुई शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर शीघ्र निराकरण करने निर्देशित किये हैं। जिसके परिपालन में थाना सरकण्डा में साइबर टीप लाईन की प्राप्त शिकायत पर अपराध क्रमांक 325/2025, धारा – 67बी आई.टी. एक्ट, 15 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान मोबाईल टावर लाकेशन, आई.पी.एड्रेस एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी देवी प्रसाद कुर्रे द्वारा अपने मोबाईल से महिला एंव बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो/विडियो अपलोड/प्रसारित करना पाये जाने से आरोपी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिसके उपरांत अति. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार, सी.एस.पी. सरकण्डा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी देवी प्रसाद कुर्रे को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपने उक्त मोबाईल को खराब होने से फेंक देना, किन्तु उपयोग किये जाने वाले सिम नम्बर का वर्तमान में भी उपयोग करना बताने पर प्रकरण में 201 भादवि जोड़ा गया एवं आरोपी देवी प्रसाद कुर्रे को दिनांक 02 मार्च 2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।