थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 488/2024 धारा 296, 309(6).3(5) BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर की गई जांच.
रायगढ़ / प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 14 अगस्त 2024 को मुक्तिनाथ प्रसाद पिता विद्याचल प्रसाद उम्र 48 वर्ष निवासी बाजीरावपारा, रायगढ़ ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात 11:00 बजे स्टेशन चौक से इंदिरा नगर एक व्यक्ति को स्कुटी में छोड़ने के बाद, जब वे वापस लौट रहे थे, तब सिद्धि विनायक कॉलोनी गेट क्रमांक 02 के पास कुछ व्यक्तियों के बीच गाली-गलौज और मारपीट हो रही थी, परिचित के होने पर उन्हें समझा कर अलग किया गया।
इसके बाद जब मुक्तिनाथ प्रसाद मेन रोड पर बाबा बिरयानी के पास पहुंचे, तब श्रेयांश ठाकरे ने उन्हें आवाज दी। ओमकार तिवारी उनसे बातचीत करने लगा और उसी दौरान श्रेयांश ठाकरे, रूपेश खरे ने पीछे से हमला किया। सिर के पिछले हिस्से पर रॉड जैसी वस्तु से वार करते हुए, आरोपियों ने उनके गले से 14 ग्राम की सोने की चेन और जींस की जेब में रखे 8500/- रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 488/2024 धारा 296, 309(6).3(5) BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। तत्पश्चात पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों श्रेयांश ठाकरे (पिता सुरेश ठाकरे, उम्र 20 वर्ष) और रूपेश खरे (पिता ब्रजगोपाल खरे, उम्र 20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों से पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किया गया और उनके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा (ब्रेसलेट) एवं 700/- रुपये नगदी जब्त किए गए। आरोपियों को पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर रिमांड पर भेज दिया है।