दिनांक 26 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 04 वाहन चालकों को कुल ₹40,000 अर्थदंड से किया गया दंडित.
शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी 04 वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 किया गया अर्थदंड.
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से बलौदाबाजार में चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया.
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा इस माह यातायात पुलिस की चेकिंग कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 75 वाहन चालकों को कुल ₹ 7,80,000 अर्थदंड से किया गया है दंडित.
बलौदाबाजार-भाटापारा / जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। चेकिंग अभियान में बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 04 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।
पुलिस द्वारा सभी प्रकरण में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 26 सितंबर 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 04 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 के अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 04 वाहन चालकों को कुल ₹40,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी है। यातायात पुलिस की चेकिंग कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा इस माह दिनांक 26 सितंबर 2024 तक की स्थिति में शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 75 वाहन चालकों को कुल ₹ 7,80,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।