अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 64, 65(1) BNS, 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना.
समदर्शी न्यूज़ रायगढ़, 24 सितंबर / पुसौर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी गणेश उरांव (उम्र 20 वर्ष) को गिरफ्तार कर दिनांक 23 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपी को जेल दाखिल किया गया है । बालिका के पिता द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2024 को थाना पुसौर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 14 सितंबर 2024 को लड़की तालाब नहाने गई थी। जहां आरोपी गणेश बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 218/2024 धारा 64, 65(1) BNS, 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस की दबिश पर आरोपी के महासमुंद की ओर भाग जाने की जानकारी मिली, थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मुखबीर लगाकर रखा गया था। आज मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी को ग्राम लिटाईपाली में देखा गया है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा अपने स्टॉफ के साथ दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जिसे रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।
आरोपी की पतासाजी गिरफ्तारी में निरीक्षक रोहित बंजारे, उपनिरीक्षक कुंदन लाल गौर, आरक्षक धर्नुजय चंद बेहरा, आरक्षक ओशनिक विश्वाल, महिला आरक्षक देवमती मांझी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।